Income Tax Notice : अगर आप शादीशुदा है। घर से बाहर किसी अन्य शहर में नौकरी करते हैं। हर महीने पत्नी को घरखर्च के लिए उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या पत्नी को Income Tax Notice
क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उपहार या गिफ्ट मनी (Gift Money) दिखाकर इस ट्रांसएक्शन पर टैक्स छूट (Tax Deduction) का फायदा लिया जा सकता है।
पहले नोटबंदी और अब कोरोना के संकट के समय में लोग डिजिटल माध्यम से पेमेंट के तरीकों को तेजी से अपना रहे हैं। यही अब समय की मांग भी है।
ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) के अलावा लोग कई तरह के भुगतान ऑनलाइन माध्यमों जैसे नेटबैंकिंग, भीम यूपीआई, पेटीएम, डेबिट और क्रडिट कार्ड, एनईएफटी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इत्यादि से ही कर रहे हैं।
इससे लोगों को बैंकों और एटीएम में लगने वाली लाइन से भी छुटकारा मिल जाता है।
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पति के पैसों का निवेश किया तो आएगा Income Tax Notice?
घर खर्च के लिए पत्नी को पैसे भेजने पर पत्नी को Income Tax Notice नहीं आएगी। पत्नी पर इनकम टैक्स चुकाने की कोई देनदारी नही बनती।
ऐसा इसलिए क्योंकि पत्नी के पास आए पैसों का स्रोत पति की सैलरी या बिजनेस से प्राप्त आय है। पत्नी को मिलने वाले पैसों पर Income Tax चुकाने की जिम्मेदारी पति की है। इस तरह पति पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी बनती है।
साफ है कि पत्नी को गिफ्ट या घरखर्च के लिए पैसे देने पर पत्नी के पास Income Tax department का नोटिस नहीं आएगा।
अब अगर पति के दिए पैसों से पत्नी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें तो कौन टैक्स चुकाएगा ? ऐसी सूरत में निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स चुकाने की देनदारी अब पत्नी के हिस्से आएगी। यानी सालाना आय के हिसाब से देखें तो इसे पत्नी की कर योग्य आय (Taxable Income) माना जाएगा।
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निवेश के बाद नहीं करना है ITR File
पति से मिलने वाले पैसों से अगर पत्नी हर महीने म्युचुअल फंड की एसआईपी में निवेश करती हैं तब क्या टैक्स देना होगा? पति या पत्नी में किसे टैक्स चुकाना होगा? टैक्स ना चुकाने पर किसके पास Income Tax Notice आएगी? किसे ITR File या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा? अब ऐसे सवालों का जवाब जानना आपके लिए जरूरी है।
पत्नी के म्युचअल फंड में निवेश से मिलने वाली आय पति के टैक्सेबल इनकम में जोड़ी जाएगी। इसलिए पत्नी को अलग से ITR File करने की जरूरत नहीं है। अगर पत्नी बार-बार इन्हीं पैसों को निवेश (Reinvest) करे तो निवेश से होने वाली कमाई पर पत्नी को इनकम टैक्स देना होगा।
हालांकि, किसी भी तरह से होने वाली इनकम पर ITR File समझदारी भरा कदम है।
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क्या गिफ्ट में दिए पैसों पर मिलती हैं कोई टैक्स छूट
Income Tax Act के अनुसार, अगर कोई पति अपनी आय से अलग अपनी पत्नी को बतौर गिफ्ट पैसे देते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत नहीं है।
हालांकि, इस पर पति को किसी तरह की टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। Income Tax Act के तहत इनकम से अलग अगर पति गिफ्ट के तौर पर पत्नी को पैसे देते हैं, तो वह पति की कमाई ही मानी जाएगी।
अब टैक्स देनदारी का भुगतान पति हो करना होगा। दरअसल, पति या पत्नी की गिनती रिश्तेदारों में होती हैं। ऐसे गिफ्ट ट्रांजैक्शन टैक्स के दायरे में नहीं आते।
बता दें कि अगर आप अगर म्युचुअल फंड में निवेश के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन निवेश के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए NJ India Invest Ltd में E Wealth Account पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। यहां पैन कार्ड, आधार अपलोड कर अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा करें।
आपके ईमेल पर अकाउंट का कन्फर्मेशन आते ही आप निवेश के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी तरह की असुविधा होने पर आप 7860678995 पर WHATSAPP संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको आजीवन फ्री सलाह दी जाएगी।
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